लखनऊ, मई 8 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी एक्स-रे टेक्नीशियन सर्विस रूल्स-2024 के गठन की प्रक्रिया के अभिलेख तलब किए हैं। साथ ही न्यायालय ने कार्मिक विभाग के विशेष सचिव या उससे उच्च स्तर के एक अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने दिवाकर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। सुनवाई के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं सेवा विभाग में तैनात संयुक्त निदेशक सुनील कुमार वर्मा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से पेश अभिलेखों के आधार पर सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 2019 में पारित आदेश के अनुपालन में 10 मई 2020 को निर्णय लिया गया था और उसी के तहत नियम बनाए गए। यह भी पढ़ें- आरओ-एआरओ-2023 की...