रांची, अगस्त 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह प्रतिबंध 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सभा करने और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी तैनात किए गए हैं।

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