नई दिल्ली, अक्टूबर 17 -- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (यूपीएफएसडीए) को कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 पदों पर भर्ती के मामले में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।कोर्ट ने भर्ती नियमों को ठहराया वैध न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। अदालत ने संबंधित भर्ती नियमों को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।मामला विज्ञापन संख्या 4/2024 के तहत कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 पदों पर सीधी भर्ती से जुड़ा है। पंकज कुमार सहित 10 याचिकाकर्ताओं न...