नई दिल्ली, मार्च 7 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। डिजिटल भुगतान प्रणाली में बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, आरबीआई तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से प्रतिक्रिया मांगी है। पंकज निगम द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों में चौंकाने वाली वृद्धि हुई, जिससे आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर सीधा खतरा उत्पन्न हो गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि फरवरी 2024 में ऑनलाइन किराये का मकान तलाशते समय उनसे 124000 रुपये की ठगी की गई। शिकायत दर्ज क...