संवाददाता, जुलाई 14 -- उत्तर प्रदेश के मेरठ के सेंट्रल मार्केट केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बरकरार है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्लूएस और एलआईजी श्रेणी के मकानों को भी कोई राहत नहीं दी। सील किए गए 44 भवनों के अवैध निर्माण ध्वस्त कर उन्हें मूल स्वरूप में लाने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में सुनते ही महिलाएं बिलख पड़ीं। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वे रोने लगीं। उधर, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों में मायूसी छा गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भवन स्वामी अगले 15 दिनों के भीतर स्वयं इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करें। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में वैध नहीं माना जा सकता और न ही इन्हें नियमित करने की अनुमति दी ज...