नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कूल को दूसरे स्कूलों को समाहित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने की सहमति देते हुए कहा कि वैसे तो यह नीतिगत मामला है, लेकिन फिर भी यदि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो हम इस मुद्दे की समीक्षा करने को तैयार हैं। राज्य में करीब 5000 स्कूलों को मर्जर किए जाने का आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के 16 जून के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता तैय्यब खान सलमानी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप यादव ने याचिका का उल्लेख करते हुए, इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। अधिवक्ता यादव ने पीठ से कहा कि यदि 16 जून के राज्य सरकार के आदेश पर रोक नहीं ल...
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