गुड़गांव, जनवरी 31 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी यूनिवर्सल बिल्डवेल के निदेशक वरुण पुरी को अदालत से राहत नहीं मिली है। धन शोधन के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे पुरी की जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने से खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी की भूमिका एक बड़े आर्थिक अपराध से जुड़ी प्रतीत होती है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। 153 करोड़ की हेराफेरी का आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, यूनिवर्सल बिल्डवेल कंपनी ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग की अनुमति के बिना ही घर खरीदारों के साथ अनुबंध कर लिया था। जांच में सामने आया कि घर खरीदारों की खून-पसीने की कमाई के लगभग 153 करोड़ रुपये को अलग-अलग फर्जी कंपनियों और अन्य खातों में ...
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