गाजीपुर, फरवरी 25 -- गाजीपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने मंगलवार को कमसड़ी गांव निवासी अनिल राय ने करीमुद्दीनपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ वाद स्वीकार किया। आयोग के अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य रणविजय मिश्र और महिला सदस्य दीपा रानी ने बैंक को परिवादी के ऋण खाता संख्या को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। साथ ही परिवादी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति के लिए सात हजार रुपये देने का आदेश दिया। कमसड़ी गांव निवासी अनिल राय ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। कहा कि करीमुद्दीनपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यहां से केसीसी के लिए 2003 में आवेदन किया था। बैंक ने औपचारिकता पूर्ण करने के बाद चार सितंबर 2003 को ऋण खाता में 90 हजार का ऋण दिया। परिवादी अनिल राय ने किश्तों का भुगतान नियमानुसार समय- समय पर किया...