नई दिल्ली, मार्च 13 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को भोपाल में बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर और आसपास की दूषित मिट्टी और भूजल के आकलन और सुधार की योजना जमा करने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया। जस्टिस वी.के. सिंह और जस्टिस ए.के. निरंकारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर विचार किया, जिसमें योजना प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय मांगा गया था। अपने हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि 3 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ऐसे आकलन और उपचारात्मक उपाय करने में सक्षम संगठनों को आमंत्रित किया गया था।

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