रुद्रपुर, मार्च 24 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। एक स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख 49 हजार 824 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। याचिका दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। जानकारी के मुताबिक, बाजपुर निवासी 65 वर्षीय लीलाधर पंतोला 7 जुलाई 2022 को स्कूटी से घर लौट रहे थे। गरिमा हॉस्पिटल के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी उमा पंतोला ने अगस्त 2022 को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में हुई। न्यायालय में अपने फैसले में कहा कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाह...