नई दिल्ली, सितम्बर 14 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका 16 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। इस मामले में सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में भारती पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली निवासी भारती ने गिरफ्तारी से राहत के लिए यह याचिका दायर की है। इस बीच जब भारती के वकील ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई पर देखेंगे। पीठ ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता के पास 23 अगस्त को दर्ज पूरी प्राथमिकी की प्रति नहीं है जिसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई। यह भी पढ़ें- जेल या बेल? स्वतंत्र भारद्वाज की अर्जी पर दिल्ली की कोर्ट कल सुनाएगी फैसला; CJP कार्यकर्ता के पिता पर हमले का आरोप यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भ...