नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला उनके खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान, भारती के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने कोई जातिसूचक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ गंभीर उकसावे का जवाब दिया था। हालांकि, अतिरिक्त सेशन जज सौरभ प्रताप सिंह ने भारती की याचिका खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- SC/ST एक्ट मामले में अजीत भारती को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज यह भी पढ़ें- स्वतंत्र भारद्वाज राहत के लिए HC दौड़ा, सुनवाई से पहले ही 14 दिन के लिए भेजा गया जेल

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...