नई दिल्ली, मार्च 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। विश्विद्यालयों में जाति-अधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी नए नियमों के खिलाफ दाखिल एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में यूजीसी के नए नियमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार यूजीसी के जरिए समाज को जाति के आधार पर बांट रही है। याचिका में कहा गया है कि भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्ग के छात्रों क...