नई दिल्ली, फरवरी 23 -- व्हाट्सएप यूजर्स के पास अब इस बात की आजादी होगी कि वह व्हाट्एसऐप को उनका डाटा दूसरी कंपनियों/मंचों के साथ साझा करने की इजाजत दे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद मेटा इंक और व्हाट्सऐप ने सोमवार को शीर्ष अदालत को बताया कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के निर्देशों का पालन करेगी। अभी हाल ही में शीर्ष अदालत ने मेटा इंक और व्हाट्सऐप से सख्त लहजे में कहा था कि उसे भारतीय संविधान का पालन करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो देश से बाहर जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि व्हाट्सऐप को लोगों के निजी डाटा से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष इन टेक कंपनियों ने सीसीआई के निर्देशों का पालन करने की जानक...
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