नैनीताल, मार्च 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने आरोपियों की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की ओर से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। मामला अगस्त 2014 का है, जब काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में हरनाम सिंह उर्फ हनी और कुलवंत सिंह उर्फ गोले की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। बाद में दोनों के शव जंगल में बरामद हुए थे। पुलिस ने इस मामले में कश्मीर सिंह, प्रकाश सिंह, चंडी सिंह, जसवंत सिंह समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया...
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