नई दिल्ली, मई 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के एक मामले में गिरफ्तार सुहैल अहमद ठोकर को शुक्रवार को जमानत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने ठोकर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में ठोकर ने दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में बिताए गए समय और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मामले की सुनवाई पूरी होने में कुछ समय लगेगा, उसे जमानत दे दी। इसने निर्देश दिया कि ठोकर को जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए। यह भी पढ़ें- यूएपीए मामले में सुहैल अहमद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत इस आदेश में एनआईए की जांच वाले मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले में उसे 20 अक्टूबर, 20...