यूएपीए के लिए विशेष अदालत बनाएं कर्नाटक सरकार
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- यह देखते हुए कि राज्य सालों तक ट्रायल लंबा खींचने की छूट नहीं ले सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह यूएपीए के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत तैयार करे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शाहिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। शाहिद खान पीएफआई साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें अभियोजन पक्ष 707 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखता है, जिनमें कुछ सुरक्षित गवाह भी शामिल हैं। सीजेआई ने अपने आदेश में कर्नाटक को निर्देश दिया कि वह तुरंत विशेष अदालत के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। जिसमें कर्नाटक हायर ज्यूडिशियल सर्विस में एक अतिरिक्त पद का सृजन और हाईकोर्ट द्वारा तय नियमों के अनुसा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.