नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल दिसंबर में यूएई में जान गंवाने वाले एक भारतीय नागरिक के शव को वहीं दफना दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका मृतक की मां ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर को भारत लाने का निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दायर की थी।केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ को बताया कि उक्त व्यक्ति यूएई में एक निजी नियोक्ता के यहां काम करता था। उसकी मृत्यु के बाद जनवरी 2026 में किसी समय उसके शव को विधिवत वहां दफना दिया गया था। पीठ ने कहा कि विधि अधिकारी के बयान को देखते हुए मामले में आगे सुनवाई जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

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