नई दिल्ली, अप्रैल 11 -- पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्य विश्वजीत दयानोबा चव्हाण को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छूट तभी तक प्रभावी रहेगी जब तक वह पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। अतिरिक्त सेशन जज अमित बंसल की अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी क्राइम ब्रांच कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में शामिल होंगे और आगे भी जब बुलाया जाए तब सहयोग करेंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि इन शर्तों के पालन की स्थिति में अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डी.पी. सिंह ने अदालत को बताया कि जांच में सह-आरोपी श्रीकृष्ण हरि ने खुलासा किया कि साजिश से जुड़े हस्तलिखित न...