रांची, जुलाई 17 -- रांची, संवाददाता। युवती खुशबू की हत्या के मामले में ट्रायल फेस कर रहे सह आरोपी सानू उरांव को अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी और मृतका के प्रेमी राजू उरांव को अदालत पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई चुकी है। घटना 19 सितंबर 2022 की है। चलियो खक्सीटोली निवासी खुशबू पिछले एक वर्ष से शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद होने पर खुशबू अपने पिता के घर लौट आई थी। घटना वाले दिन सुबह करीब नौ बजे राजू अपने दोस्त सानू उरांव के साथ उसे लेने पहुंचा। यह भी पढ़ें- डीएसपी यूसी झा हत्याकांड के आरोपियों के बरी करने का आदेश सही : हाईकोर्ट राजू ने खुशबू से साथ चलने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर गुस्से...