अलीगढ़, मई 20 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पिसावा क्षेत्र में 12 साल पहले दिव्यांग युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने पांच लोगों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि पिसावा क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उसके छोटे भाई खेत पर धान झाड़ रहे थे। भूख लगने पर उसकी बहन रोटी लेने घर आई। इसके बाद वह चावल बनवाकर बहन के साथ वापस जंगल को जा रहे थे। दोनों साइकिल पर थीं, तभी रास्ते में मुल्जिम मिले और पीड़िता को खींचकर ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने गांव के ही पांचों मु...