हरदोई, जुलाई 16 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने दलित युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता वीरेश कुमार सिंह के अनुसार माधौगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी जीतबहादुर ने 16 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री 15 दिसंबर को गौसगंज बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर पंचायत भवन के पास कूड़ाघर के निकट एक पेड़ के नीचे मिला था। मामले में गिरफ्तार आरोपी फुरकान पुत्र छोटे निवासी ग्राम डकौली थाना माधौगंज की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। कहा गया कि वह नामजद नहीं है। उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं हैं। उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने अदालत...