कानपुर, मार्च 17 -- कानपुर देहात, संवाददाता। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती को बहलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने 9 अप्रैल 24 को शिवली कोतवाली में शिवाजी नगर शिवली के रहने वाले सलामत अली पुत्र लियाकत अली के खिलाफ बहलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही धमकी देने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि अक्टूब...