बुलंदशहर, अक्टूबर 6 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2021 में औरंगाबाद क्षेत्र में एक युवती से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 12 जनवरी 2021 को थाना औरंगाबाद में पीड़िता/वादिया मुकदमा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनसुार वह घर के पास ही जंगल में शौच के लिए गई थीं। उसी दौरान गांव का ही आरोपी ललित पुत्र राजवीर वहां पहुंच गया और उसने जंगल में उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना पुलिस ने आरोपी ललित को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों...