रुडकी, जनवरी 23 -- एक युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को ग्यारह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2023 में कलियर थाना क्षेत्र के रोलाहेड़ी गांव निवासी तैय्यब पर बेटी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...