अलीगढ़, अगस्त 17 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हरदुआगंज क्षेत्र में 13 साल पहले युवती से दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय तारकेश्वरी सिंह की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार मामले में हरदुआगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि चार अप्रैल 2013 को शाम साढ़े चार बजे उनकी 20 साल की बेटी गांव के बाहर खेत में पीपल के पास बकरी चरा रही थी। तभी गांव का पप्पी पुत्र सोनपाल आया और बेटी को ये कहकर बुला ले गया कि तेरे घर का हवा का चक्कर छीक करना है। घर से आटा ले आ। बेटी आटा लेकर पीपल के पेड़ के पास आई। इसके बाद उसने आटा गीला किया और उसे हाथ पर रखकर कहा कि उसे खेत में डाल दे। युवती खेत में जा रही थी, तभी पप्प...