युवती से दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को दस साल की सजा
मुजफ्फर नगर, सितम्बर 26 -- मुजफ्फरनगर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ताऊ को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देने के आदेश कोर्ट ने दिए है।एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने 2 अगस्त 2018 को चरथावल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी मां को उसके पिता छोड़कर चले गए थे। वे पांच बहनें व एक भाई है। उसकी मां उसके अविवाहित ताऊ कृष्ण निवासी दहचंद थाना चरथावल के साथ रहने लगी। आरोप था कि आरोपी ताऊ लगभग ढाई माह तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा है। उसने पड़ोस की चाची को पूरी घटना बताई। चाची ने बताया कि ताऊ दोबारा उसके साथ गलत काम करे तो शोर मचा देना। पीड़िता ने रात्रि में शोर मचा दिया, ...
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