प्रयागराज, सितम्बर 7 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील तस्वीर दिखाकर बदनाम करने की धमकी देने और लगातार शारीरिक शोषण करने के मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त सलीम अहमद पुत्र शमीम अहमद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कुमार मयंक ने विशेष लोक अभियोजक गण अखिलानंद दिवेदी, विमल चंद्र पाठक एवं अभियोजन अधिकारी शरद कुमार यादव को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया। दोषी सलीम अहमद धूमनगंज थानाक्षेत्र के मुंडेरा का रहने वाला है। अभियोजन के अनुसार 21 जनवरी 2022 को दोपहर करीब 2:31 बजे पीड़िता ने धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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