बिजनौर, जनवरी 17 -- बिजनौर से सटे एक गांव में युवती को घर में अकेला देखकर और घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफटीसी प्रथम के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने हसीन हैदर व हसन हैदर को दोषी पाकर सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत में दोषियों पर 1लाख 72 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि बिजनौर के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 21 जून 2010 को उसकी बहन घर पर अकेली थी। पीड़िता का भाई किसी काम से बिजनौर गया हुआ था। जबकि उसका दूसरा भाई व पिता जंगल गए हुए थे। गांव की हसीन हैदर पुत्र मोहम्मद हैदर एवं हसन हैदर पुत्र जमीर गलत नियत से युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ करते हुए चाकू की नोक पर दोनों ने बलात्कार करने का प्रयास किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने...
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