मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 8 -- मुजफ्फरनगर युवती से गैंगरेप के मामले में एफटीसी कोर्ट नंबर 2 ने चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

मामले की जानकारी एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि खतौली निवासी एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2011 को खतौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई ट्रक ड्राइवरी करता है। उसके दो बेटे व दो बेटियां है। एक बेटा दिल्ली में पढ़ाई करता है। भाई की बेटी घटना वाले दिन स्कूल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी तलाश करने पर कोई सुराग नहीं लगा। आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी भतीजी को मैनपाल निवासी गांव जावन थाना खतौली के साथ देखा गया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर युवती को बरामद कर लिया।

गैंगरेप की घटना युवती ने पुलिस को बताया कि उसके साथ मैनपाल, मोनू उर...