बदायूं, जनवरी 14 -- बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ऋषि कुमार ने नौ साल पुराने युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और बिना मर्जी के दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती ने बताया कि उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रही ने वाली महिला ने 18 जनवरी को बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें के अनुसार,महिला का पति बाहर रहकर फैक्ट्री में चौकीदारी करता है। वह भी पति के साथ काम करती है। 17 जनवरी 2018 की रात को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उसके पति रात्रि को फैक्ट्री में ड्यूटी के कारण घर पर नहीं थे। पुत्री का रिश्ता तय हो चुका था। वह पति के साथ 18 जनवरी की सुबह घर पहुं...