गुड़गांव, फरवरी 13 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। शादी से मना करने पर युवती को गोली मारने के आरोपी की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने खारिज कर दिया। युवती की शिकायत पर यह मामला पिछले साल 23 अक्टूबर को थाना उद्योग विहार में दर्ज हुआ था। गांव डूंडाहेड़ा निवासी एक युवती ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि दो साल से वह एक निजी कंपनी में काम करती है। उस कंपनी में विपिन नामक का एक युवक गाड़ी चलाने का काम करता है। विपिन ने उसे शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उसने मना कर दिया। इससे विपिन गुस्सा हो गया। 23 अक्टूबर की सुबह नौ बजे वह घर से कंपनी जाने के लिए निकली तो विपिन ने उसका रास्ता रोक लिया। जबरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसे कहीं चलकर बात करने के लिए कहने लगा। जब मना किया तो विपिन ने बैग से हथियार निकालकर उसके ऊपर गोली चला ...