युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर पांच साल की सजा
महोबा, सितम्बर 26 -- महोबा, संवाददाता। युवक से परेशान युवती के द्वारा फांसी लगाकर आत्म हत्या करने के मामले में कोर्ट ने युवक को पांच साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार का जुर्माना ठोंका है। चरखारी के वासुदेव निवासी रामस्वरूप प्रजापति ने 9 अप्रैल 2022 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री खुशबू ने 7 अप्रैल को फांसी लगा ली थी। जब उसने बेटी को फांसी के फंदे पर झूलता देखा तो उसकी सांसे चल रही थी वह उपचार के लिए अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटी के पास मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि भैरोगंज निवासी सलमान ने लव जिहाद में फंसाया जिस कारण वह आत्महत्या कर रही है। यह भी पढ़ें- वीडियो कॉल के बाद शिक्षिका ने की खुदकुशी, कहीं और रिश्ता तय होने पर धमका रहा था युवक सलमान को सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस...
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