बुलंदशहर, दिसम्बर 16 -- अनूपशहर, संवाददाता। युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में एडीजे कोर्ट ने दोषी को 5 वर्ष की कारावास और 5 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाकर अभियुक्त को जेल भेजा है। पुलिस के अनुसार 16 नवंबर 2020 में अनूपशहर क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी फतेह खां ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि गांव के कमरुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन ने उसकी पुत्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। जिससे उसकी पुत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए घटना की मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई। एडीजे विनीत चौधरी ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कमरुद्दीन को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु...