मथुरा, नवम्बर 28 -- पटाखा चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव में घायल हुई युवती की हत्यारोपी की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि जैंत थाने के गांव जैंत में रहने वाले टीकेंद्र गौतम ने पुलिस में दर्ज रिपोट में कहा था कि 20 अक्तूबर 2025 को दीपावली के दिन उसके बच्चे पटाखे चला रहे थे। पुरानी रंजिश को लेकर उसके पडो़सी विकास आदि ने घर पर ईंटो से पथराव कर दिया। पथराव में उनकी पत्नी सरोज और पुत्री साधना गंभीर रुप से घायल हुई थी। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान साधना की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या और हत्या का प्र...
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