बरेली, मार्च 19 -- बरेली, विधि संवाददाता । रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवती का अपहरण कर बंधक बनाने के मामले में फास्ट ट्रैक जज अशोक यादव की कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी अनिल को सश्रम पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके ससुर ने उसे बताया कि अलीगंज क्षेत्र के गैनी निवासी अनिल रेलवे में नौकरी लगवा देगा। वह अपने साले और बेटी के साथ अनिल से मिला। अनिल ने बरेली जक्शन पर एक फार्म भरा और बोला की नौकरी के लिए इज्जतनगर के रेलवे अस्पताल में बेटी का मेडिकल होगा। सात जनवरी 2019 को बेटी को लेकर इज्जतनगर अस्पताल पहुंचा। बेटी को लेकर अनिल अस्पताल के अंदर चला गया। काफी देर तक...