रांची, मार्च 9 -- रांची, संवाददाता। नामकुम थाना क्षेत्र से युवती के कथित अपहरण के मामले में अदालत ने आरोपी सुकुमार महतो को बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह पीड़िता की मां और सूचक दोनों ही अपने बयान से मुकर गया, जिसके कारण आरोप साबित नहीं हो सके। मामला नामकुम थाना कांड संख्या 288/2024 से जुड़ा था। प्राथमिकी के अनुसार, 11 जून 2024 को नामकुम रेलवे स्टेशन के पास से सूचक की 19 वर्षीय बेटी को सुकुमार महतो बहला-फुसलाकर ले गया था। इसके बाद परिजनों ने 25 जुलाई 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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