उन्नाव, मार्च 24 -- उन्नाव। संवाददाता न्यायालय ने युवती का अपहरण करने के दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।गंगाघाट थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने क्षेत्र के चंपापुरवा मोहल्ला निवासी महेश निषाद द्वारा उसकी बेटी का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने किशोरी को बरामद कर मेडिकल पर परीक्षण के लिए भेजा और आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमें के विवेचक ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राजीव अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने महेश निषाद को अपहरण करने का दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम क...