एटा, अप्रैल 23 -- युवती के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीन दिसंबर 2019 को आरोपी सुमित उर्फ तोतिया पुत्र रामलड़ैते उर्फ रामअवतार निवासी कलिंजर अलीगंज हाल पता गांव भुना बिजली घर के पीछे थाना भुना फतेहाबाद हरियाणा साथी के साथ मिलकर बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरु की। युवती को तलाश कर मेडिकल कराया। आरोपी को जेल भेजा। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। गुरुवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट नरेन्द्रपाल राणा ने आरोपी सुमित को दोषी माना। दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही 80 हजार के ...
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