प्रयागराज, मार्च 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। सरायममरेज इलाके में वर्ष 2018 में हुई युवती की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) रजनीश कुमार मिश्र ने मुख्य आरोपी संदीप भारतीया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, वहीं सह अभियुक्त गोपीचन्द्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मामले में राज्य की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भानु प्रताप सिंह एवं हरिनारायण शुक्ला ने पैरवी की।घटना का विवरणअभियोजन के अनुसार, एक जून 2018 को वादी राकेश कुमार ने थाना सरायममरेज में सूचना दी कि उसकी बहन कविता भारतीय (उम्र लगभग 20 वर्ष) का शव खेत में पड़ा मिला, जिसका गला कटा हुआ था तथा शरीर पर चोटों के निशान थे। इस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध ...