बागपत, मई 4 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिनौली गांव के जंगल में पार्टी के दौरान युवक पर फावड़े से हमला करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बिनौली गांव निवासी सुरेंद्र धामा ने 25 नवंबर 2025 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि गांव का ही प्रवेश धामा उसके भतीजे तरंग धामा को साजिश के तहत बाइक पर बैठाकर जंगल में ले गया। तरंग धामा देर शाम तक घर वापस नहीं आया, तो वे उसे तलाशते हुए जंगल में पहुंचे। जंगल में तरंग धामा खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। बाद में पता चला की प्रवेश धामा, मधुर निवासी जोनमाना हाल निवासी बिनौली और हिमांशु निवासी जिवाना ने उसके सिर पर फावड़े से कई वार किए और मृत समझकर भाग गए। सीएचसी से घायल को मेरठ मेडिकल रेफर कर ...