फरीदाबाद, फरवरी 18 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नाबालिग पीड़िता की हत्या के बाद दर्ज हुए दुष्कर्म के मामले में डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभी हत्या का मामला दूसरी अदालत में विचाराधीन है।भूपानी थानापुलिस ने सात मार्च 2017 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पप्पू नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद आपसी समझौते की वजह से पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी। इस मामले में पीड़िता का मेडिकल नहीं हुआ था। पीड़िता आरोपी के साथ ही रहने लगी थी। शारीरिक संबंध बनने पर उसे बच्चे पैदा हो गए। आरोपी पप्पू ने 12 अप्रैल 2020 को पीड़ित किशोरी की सेक्टर-17 बाईपास के पास हत्या क...