फतेहपुर, जुलाई 15 -- फतेहपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) अजय सिंह की अदालत ने पति को खाट से बांधकर जिंदा फूंकने के 12 साल पुराने सनसनीखेज मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी और साले को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मामले में साक्ष्य (सबूतों) के अभाव में अदालत ने आरोपी सास को बरी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के भगलापुर निवासी अरुण कुमार की शादी बकेवर के नहरामऊ गांव निवासी नीलम देवी से हुई थी। तीन अप्रैल 2014 को अरुण के साले सर्वेश के बेटे का मुंडन भगलापुर स्थित एक मंदिर में था। इस कार्यक्रम में अरुण के ससुराल पक्ष के लोग ट्रैक्टर से आए थे।

मामले का विवरण मुंडन संस्कार के बाद सभी ...