बागपत, जनवरी 8 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बड़ौत शहर में युवक के पेट में गोली मारने के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ौत निवासी कृष्णपाल ने गत 30 नवंबर 2025 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि गत 29 नवंबर की रात में वह अपनी पत्नी प्रियंका, बेटे शिवम के साथ शगुन फार्म हाऊस में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसका बेटा पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गया, तो बिनौली बस स्टैंड पर पार्थ, आशु, शिवम उर्फ शिब्बू और यश ने अपनी बाइक उसकी बाइक के आगे लगा दी। इसको लेकर शिवम के साथ कहासुनी हो गई। इसी विवाद में चारों युवकों ने उसके बेटे शिवम के पेट में गोली मार दी। घायल शिवम का दिल्ली जीटीबी में उपचार कराया गया। पुलिस ने तभी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर ...