गोपालगंज, सितम्बर 18 -- 20-20 हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश एडीजे तीन विभा द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे तीन विभा द्विवेदी की कोर्ट ने छह साल पूर्व मारपीट कर की गई युवक की हत्या में सभी सात नामजद आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20- 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह- छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम शाह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवनंदन सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को सजा सुनाई। बताया जाता है कि तीन अक्टूबर 2019 को जादोपुर थाने के जादोपुर दुखहरण गांव के अमरजीत सिंह अपने खेत में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी के मोटर को चालू करने गए थे। इसी दौरान उसी गांव के कुछ लोगों ने गोली मार...