मिर्जापुर, मई 6 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने लाठी-डंडे से पीटकर युवक की हत्या मामले में दो दोषियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26-26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मामला चुनार कोतवाली के बेला गांव का है। चुनार कोतवाली क्षेत्र के बगही गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह ने तहरीर दी कि सात अगस्त 2022 की शाम छह बजे पुत्र विकास सिंह और पवन सिंह बाइक से परषोधा से बगही जा रहे थे। जैसे ही बेला गांव के हनुमान मंदिर के पास पहुंचे। तभी विपक्षी हिमांशु, प्रतीक व अन्य लोग बेटे की बाइक रोककर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मारपीट शुरु कर दी। यह भी पढ़ें- युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास लाठी-डंडे से मारकर विकास सिंह की हत्या कर दिए। जबकि पवन सिंह चोटिल हो गया। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजद अभि...