लखीमपुरखीरी, जुलाई 18 -- पत्नी के प्रेमी की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 30,000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। प्रभारी डीजीसी प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के मुड़िया मिश्र गांव के रहने वाले ओमप्रकाश वर्मा हल्द्वानी में परिवार सहित रहकर राजगीर का काम करते थे। ओमप्रकाश के पुत्र बबलू का सदर कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर में रहने वाले दिनेश वर्मा की पत्नी पूनम के साथ अवैध सम्बन्ध था। 24 अगस्त 2008 को बबलू पूनम को भगा ले गया था। 25 नवम्बर 2008 को बबलू अपने मुकदमे की पेशी पर हल्द्वानी से लखीमपुर आया था। लेकिन जब कई दिन बाद भी वह वापस नहीं पहुंचा तो 3 दिसम्बर को ओमप्रकाश पता करने के लिए लखीमपुर ...