लखीमपुरखीरी, सितम्बर 10 -- रुपयों के लेनदेन के विवाद में की गयी युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे अशोक कुमार दुबे ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। इसी मामले के तीन अन्य आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। विशेष लोक अभियोजक रमा रमन सैनी ने बताया कि कस्बा व थाना मैलानी के रहने वाले देवेंद्र प्रताप को 11 अक्टूबर 2020 की शाम कस्बे का ही धीरेंद्र कुमार घर से बुलाकर अपने साथ बाजार लेकर गया था। काफी देर बाद भी जब देवेंद्र प्रताप लौटकर नहीं आया तो देवेंद्र के भाई मुनीन्द्र प्रताप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। 15 अक्टूबर को देवेंद्र की लाश नहर में मिली। पुलिस विवेचना में निकलकर आया कि देवेंद्र प्रताप का धीरेंद्र कुमार से ठेकेदारी के र...