महोबा, अप्रैल 11 -- महोबा, संवाददाता। युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार का अर्थदंड ठोंका है। साक्ष्यों केअभाव में पुलिस ने एक को बरी किया है। अजनर थाना के सगुनियामाफ गांव निवासी जियालाल राजपूत ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 जनवरी 2024 को शाम उसका पुत्र धर्मपाल घर से निकला और वापस नहीं आया। जिसकी जानकारी दूसरे पुत्र रामपाल को दी। बाद में रामपाल ने फोन किया जो रिसीव नहीं हुआ। बाद में गांव के चौकीदार ने बताया कि उसके पुत्र का शव खेतों में पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो मुंह और सिर में धारदार हथियार से मारने के निशान थे। गर्दन कटी थी। गांव के ही प्रेमचंद्र और प्रीतम राजपूत के खिलाफ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर पत्रावली कोर्ट में पेश की। पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेमचंद्र को संदेह था कि...