अंबेडकर नगर, अगस्त 1 -- अम्बेडकरनगर, विधि संवाददाता। बाजार से घर आते समय नशे में धुत्त दबंगों द्वारा युवक को मौत के घाट उतार देने के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी पर प्रभारी सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। इसी अपराध में हत्या के आरोपी दीपचंद एवं अंकित की जमानत अर्जी पूर्व में सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज किया जा चुका है। मामला दो माह पूर्व सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। शरीफपुर निवासी साहिल पुत्र शकील अहमद, मो. यासिन पुत्र मो. शरीफ, मो. जमशेद पुत्र नसीम अहमद एवं गुलाम अशरफ पुत्र इस्लाम के ऊपर लखनियां पंचायत भवन के पास बीते माह 31 मई उस समय प्राणघातक हमला किया गया जिस समय वह लोग बाजार से घर की तरफ लौट रहे थे। यह भी पढ़ें- Ambedkar Nagar News: युवक की हत्या के मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज शरीफपुर निवासी अकील प...